राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता बेहतर होने की वजह से निर्माण कार्यों पर लगे बैन को फिलहाल हटा लिया गया है.
शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदूषण की मात्रा में आई गिरावट को देखते दिल्ली-NCR में GRAP-III के तहत लगी पाबंदियां हटाई ली गई हैं. हालांकि, स्टेज 1 और 2 के तहत लगाई गई पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी.
बता दें कि पिछले सप्ताह यानी 9 जनवरी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता (Delhi Air Pollution) सूचकांक (AQI) 434 दर्ज किया गया था. जो कुछ दिन पहले 371 से 63 अंक ज्यादा थी. बीते रविवार और सोमवार की शाम से दिल्ली के औसत एक्यूआई में इस अचानक वृद्धि को देखते हुए एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल समीक्षा बैठक की थी. CAQM ने जीएनसीटीडी/एनसीआर राज्य सरकारों/अध्यक्षों/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (पीसीबी)/डीपीसीसी के सदस्य सचिवों के अधिकारियों को कई निर्देश दिए थे.
उधर, दिल्ली में ठंड के कहर के बीच बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ दिन पहले BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों के परिचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था.दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पिछले सप्ताह प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के कारण काफी गंभीर स्थितियों में पहुंच गई थी. जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सभी एनसीआर राज्यों को अधिक सख्ती के साथ प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया था.
उस दौरान परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि बीएस- III पेट्रोल और बीएस- IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध मंगलवार से लागू होगा क्योंकि वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में खराब हो गई है. हम पर्यावरण विभाग के साथ स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है, तो शुक्रवार से पहले भी प्रतिबंध हटाया जा सकता है.