यमन राष्ट्रपति रशद अल-अलीमी ने केरल की नर्स निमिषा प्रिया को एक यमन नागरिक की हत्या के जुर्म में मौत की सजा को मंजूरी दे दी है. बता दें कि इस मामले में निमिषा 2017 से यमन की जेल में बंद है.
निमिषा, यमन के नागरिक तलाल अब्दो महादी की हत्या की दोषी हैं. विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया था कि भारत को यमन में निमिषा प्रिया (Kerala Nurse In Yemen) को दी जा रही सजा की जानकारी है.
निमिषा की बैकस्टोरी
केरल की निमिषा प्रिया ने नर्सिंग का कोर्स किया था और फिर वह 2008 में यमन चली गई थीं. इसके बाद 2011 में उन्होंने टॉमी थॉमस से शादी की और दोनों की बेटी हुई लेकिन आर्थिक तंगी के चलते पति और बेटी को 2014 में भारत लौटना पड़ा. हालांकि, निमिषा यमन में ही रहीं ताकि वो परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें. इसके बाद 2015 में निमिषा और यमन के नागरिक तलाल अब्दो न ेमिलकर क्लिनिक शुरू किया.
पासपोर्ट हासिल करने के लिए निमिषा ने तलाल को दिया था बेहोशी का इंजेक्शन
आरोप है कि तलाल ने कागजों में छेड़छाड़ की थी और फिर उसने क्लिनिक पर कब्जा कर लिया. इतना ही नहीं उसने निमिषा की शादी की पुरानी फोटो से भी छेड़छाड़ की और उन्हें अपनी पत्नी बताने लगा. इसके खिलाफ निमिशा कोर्ट भी गईं और कई बार तलाल को जेल भी हुई लेकिन फिर भी निमिषा को अपना पासपोर्ट वापस चाहिए था जो तलाल ने अपने पास रखा हुआ था. इसी पासपोर्ट को हासिल करने के लिए 2017 में निमिशा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया लेकिन ओवरडोज के कारण तलाल की मौत हो गई.
दोष और सजा
निमिशा प्रिया को जुलाई 2017 में एक यमन नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया था. हालांकि, कथित तौर पर निमिशा का इरादा उसे बेहोश करने का ही था लेकिन अधिक मात्रा की वजह से उसकी मौत हो गई. इसके बाद, प्रिया और उसकी सहकर्मी, यमन नागरिक हनान ने कथित तौर पर महदी के शरीर के टुकड़े कर दिए और उसे पानी की टंकी में फेंक दिया. यमन की ट्रायल कोर्ट ने 2018 में प्रिया को मौत की सजा सुनाई थी और 2023 में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था. हाल ही में, यमन के राष्ट्रपति रशद अल-अलीमी ने मौत की सजा को मंजूरी दे दी, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और भी गंभीर हो गई.