‘I.N.D.I.A.’ नाम के इस्तेमाल करने पर लगे रोक! जनहित याचिका पर कांग्रेस ने दिल्ली उच्च न्यायालय से लगाई गुहार

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कांग्रेस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में संक्षिप्त नाम ‘INDIA’ के इस्तेमाल के खिलाफ एक याचिका का विरोध किया है और कहा है कि यह “राजनीति से प्रेरित” है और इसे अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

कांग्रेस ने कहा कि याचिकाकर्ता याचिका का यह आधार स्थापित करने में विफल रहा है कि विपक्षी गठबंधन के संक्षिप्त नाम (इंडिया) ने मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा किया है तथा उन्हें केवल इस नाम के आधार पर और ‘‘राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने के तौर पर’’ उसके लिए वोट देने के वास्ते गुमराह किया है। कांग्रेस ने याचिका पर दाखिल किये गए अपने जवाब में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता वैश्विक राजनीति में ‘राष्ट्र की घटती साख’ के तौर पर (विपक्षी) गठबंधन के संक्षिप्त नाम के रूप में ‘इंडिया’ शब्द के उपयोग के बारे में कोई साक्ष्य मुहैया करने में भी नाकाम रहा है।’’

पार्टियां हमारे देश के नाम पर अनुचित लाभ ले रही
यह जवाब एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर दाखिल किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेन्टल इनक्लूसिव अलायंस) शब्द का उपयोग कर पक्षकार हमारे देश के नाम का अनुचित फायदा उठा रहे हैं।

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