कर्नाटक में भाजपा नेता ईश्वरप्पा के खिलाफ FIR पर रोक, कोर्ट ने आपत्तिजनक बयान देने के लिए नेताओं की खिंचाई की
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद डीके सुरेश को गोली मारने की विवादित टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व डिप्टी सीएम केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआइआर पर रोक लगा दी।
गत एक फरवरी को बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस सांसद ने दक्षिण भारत को अलग राष्ट्र बनाए जाने की बात कही थी। इस पर भाजपा नेता ने उन्हें गोली मारने के लिए कानून बनाए जाने की वकालत की थी।
जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश देते हुए आपत्तिजनक बयान देने के लिए नेताओं की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि हमारे नेता अच्छी भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। वे बयान देते समय अच्छी संस्कृति क्यों नहीं दर्शाते हैं? पीठ ने कहा कि कर्नाटक राज्य में विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के रहने के कारण नेताओं को सावधानी बरतनी चाहिए।
न्हें पता होना चाहिए कि स्कूल के बच्चे उन्हें देख रहे होंगे। विगत दिनों भाजपा के एक कार्यक्रम में ईश्वरप्पा ने कहा था कि कांग्रेस सांसद डीके सुरेश और विधायक विनय कुलकर्णी देशद्रोही हैं और मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील करूंगा कि देश को बांटने की बात करने वाले लोगों को गोली मारने के लिए कानून बनाएं।