दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए नियमित जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के विरुद्ध मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी थी कि अगर इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आ जाता है तो इसे रिकॉर्ड पर पेश किया जाए। ऐसे में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सीएम केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करेगा।
नियमित जमानत के निर्णय पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत देने के निचली अदालत के निर्णय पर रोक लगा दी। ऐसे में वह अभी जेल में ही रहेंगे। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने कहा कि कोर्ट में दाखिल की गई सामग्री पर विचार नहीं करने की ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी अनुचित है।
अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदू का रुख दर्शाता है कि उन्होंने केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का प्रयोग नहीं किया। ईडी की कार्यवाही को दुर्भावनापूर्ण बताने का निचली अदालत का निष्कर्ष गलत था, क्योंकि हाई कोर्ट की समन्वय पीठ केजरीवाल के इस तरह के दावे को खारिज कर चुकी है।
20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी जमानत
निचली अदालत के निर्णय पर रोक लगाते हुए पीठ ने 10 जुलाई को संबंधित रोस्टर बेंच के समक्ष मामला सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। बता दें, 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाशकालीन न्यायाधीश ने केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी, जिसके विरुद्ध ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। 21 जून को केजरीवाल की रिहाई पर लगाई गई थी
तिहाड़ में केजरीवाल से सीबीआई ने की पूछताछ
नई आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने मंगलवार को तिहाड़ जेल पहुंचकर करीब तीन घंटे तक सीएम अरविंद केजरीवाल से गहन पूछताछ की। उनसे गोवा चुनाव में उपयोग की गई रकम समेत करीब 50 से अधिक सवाल पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम सुबह ही तिहाड़ जेल पहुंच गई थी।
केजरीवाल कई सवालों के जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं दे पाए। बता दें, केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। वह जेल में बंद हैं। बुधवार को इनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बुधवार को सीबीआई प्रोडक्शन वारंट पर लेकर कोर्ट में पेश कर अपने केस में गिरफ्तार कर सकती है।