उत्तर-पूर्वी दिल्ली में धारा-144 लागू, जी-20 शिखर सम्मेलन है वजह

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दिल्ली में होने जा रहे जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस ने दंगा प्रभावित क्षेत्र उत्तर पूर्वी जिले में धारा-144 लागू कर दी है। जिला पुलिस उपायुक्त डॉ. जॉय टिर्की ने आदेश जारी किया है।

जिले में किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। भड़काऊ भाषण के साथ ही उस तरह के होर्डिंग, बैनर पर प्रतिबंध रहेगा जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो। कोई व्यक्ति तेजाब जमा नहीं कर सकता, न ही खतरनाक वस्तुओं को कहीं ले जा सकता है।

शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें वर्ष 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आए थे, उस दौरान उत्तर पूर्वी जिले में दंगे भड़के थे। जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी।

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