CM नीतीश का ऐलान, बिहार में इस साल के अंत तक 2 लाख नियमित शिक्षकों की होगी नियुक्ति

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बिहार इस साल के अंत तक दो लाख नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होगी.

यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में की. नीतीश ने नियोजित शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाने का वादा किया. नीतीश कुमार ने कहा कि महादलितों को आगे बढ़ाने के लिए विकासमित्रों का काम किया और शिक्षासेवक का, इन लोगों को तो हम साठ साल के लिए कर ही दिए हैं, लेकिन अब हमने सोच लिया है कि इनका काम बढ़ाएंगे और इनकी आमदनी भी आगे बढ़ेगी.

सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि भर्ती अभियान के तहत आगामी महीनों में राज्य के युवाओं को दो लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी. साथ ही मौजूदा कर्मचारियों को भी उचित वेतन वृद्धि और अन्य लाभ मिलेंगे. पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड जद(यू) मुख्यालय में अंबेडकर जयंती के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा, “हमने, सात दलों के गठबंधन ने, राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है. इस साल के अंत तक राज्य में बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी.”

उन्होंने कहा, “आगामी महीनों में सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां शुरू की जाएंगी. हम आने वाले महीनों में दो लाख सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं.”

बिहार में महागठबंधन सरकार में सात दल- जद(यू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल हैं, जिनके 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 160 से अधिक विधायक हैं.

मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला करते हुए कहा, “सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा हाल में स्वीकृत नए नियमों के बारे में विपक्षी सदस्य झूठ फैला रहे हैं. राज्य सरकार ने राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी हैण्‍ इससे सभी को लाभ होगा…जो पहले से काम कर रहे उन्हें भी, या नयी भर्ती वालों को भी.”

बिहार मंत्रिमंडल ने हाल में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है. अब राज्य सरकार, सरकारी स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अलग आयोग का गठन करेगी. मंत्रिमंडल ने हाल में बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और सेवा शर्त) नियम 2023 को मंजूरी दे दी थी.

राज्य शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि अनुबंध के आधार पर नियुक्त शिक्षक, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं को पास करने के बाद नियमित सरकारी शिक्षक बन सकते हैं.

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